Haryana News : हरियाणा में ग्रुप-D भर्ती का बड़ा बदलाव, अब सिर्फ CET स्कोर से होगा चयन

Haryana News : हरियाणा में ग्रुप-D भर्ती का बड़ा बदलाव, अब सिर्फ CET स्कोर से होगा चयन

राजधानी चौपाल, चंडीगढ़। 
Haryana News : हरियाणा सरकार ने ग्रुप-D (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती प्रक्रिया में बड़ा और निर्णायक बदलाव करते हुए चयन प्रणाली को पूरी तरह मेरिट आधारित बना दिया है। अब उम्मीदवारों का चयन केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। सरकार द्वारा जारी नई गजट अधिसूचना के बाद भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू, अतिरिक्त चयन मानदंड या अन्य वेटेज की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है।

यह फैसला लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और सीधे प्रतियोगी परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित होगी। खास बात यह भी है कि पुराने CET अभ्यर्थियों को भी इस नए नियम का लाभ मिलेगा।

Haryana News : क्या बदला? अब 100% CET स्कोर से होगा चयन

नई अधिसूचना के अनुसार, ग्रुप-D के उन सभी पदों पर भर्ती केवल CET स्कोर के आधार पर की जाएगी जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (10वीं) या उससे अधिक है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की मेरिट केवल CET में प्राप्त अंकों से तय होगी और इसी आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। यानी अब भर्ती प्रक्रिया में CET ही सबसे बड़ा और निर्णायक फैक्टर होगा।

नया परीक्षा पैटर्न: 2 भागों में बंटा सिलेबस

सरकार ने CET परीक्षा के पाठ्यक्रम को दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया है ताकि अभ्यर्थियों की सामान्य क्षमता के साथ-साथ हरियाणा से जुड़ी जानकारी का भी मूल्यांकन हो सके।

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  • भाग-1 : 75 प्रतिशत अंक
  • इस सेक्शन में शामिल होंगे:
  • सामान्य जागरूकता
  • रीजनिंग (तर्कशक्ति)
  • गणितीय योग्यता
  • अंग्रेजी
  •  हिंदी
  • संबंधित विषय

भाग-2 : 25 प्रतिशत अंक

  • इस हिस्से में पूछा जाएगा:
  • हरियाणा का इतिहास
  • समसामयिक घटनाएं
  • साहित्य
  • भूगोल
  • पर्यावरण
  • संस्कृति
  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप-D पदों के लिए प्रश्नपत्र का स्तर 10वीं कक्षा के बराबर रखा जाएगा।
  • नई भर्ती नीति में उन युवाओं को भी राहत दी गई है जिन्होंने 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप-D CET परीक्षा पास की थी।

सरकार के अनुसार :  उस CET की वैधता 11 जनवरी 2027 तक रहेगी। पुराने अभ्यर्थियों के अंकों को भी नए नियम के तहत सामान्यीकृत किया जाएगा। 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत निकालकर नई संयुक्त मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पुराने उम्मीदवारों को दोबारा नुकसान नहीं होगा और उनका स्कोर भी नई चयन प्रक्रिया में मान्य रहेगा। हरियाणा सरकार ने यह संशोधन “हरियाणा ग्रुप-D कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018” की द्वितीय अनुसूची में बदलाव करके लागू किया है। यह नियम गजट में प्रकाशित होते ही तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। 

Rahul Hindustani

Rahul Hindustani

राहुल हिंदुस्तानी हरियाणा की पत्रकारिता में सक्रिय एक निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़े पत्रकार हैं। वे साप्ताहिक समाचार पत्र “राजधानी चौपाल” के संपादक एवं स्वामी हैं, जिसके माध्यम से वे आम जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सक्रिय राहुल हिंदुस्तानी जमीनी मुद्दों, प्रशासनिक मामलों और राजनीतिक गतिविधियों पर सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्रकारिता की पहचान है—तथ्य आधारित खबरें, बेबाक अंदाज और जनहित को प्राथमिकता। “राजधानी चौपाल” आज एक भरोसेमंद उभरता हुआ मंच बन चुका है, जो स्थानीय खबरों को तेजी और विश्वसनीयता के साथ लोगों तक पहुँचाता है।

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